एसवीसीटी समाज का समाज के लिए, समाज के द्वारा बनाया गया स्वयं सहायता समूह है। एसवीसीटी से जुड़े हुए वैधानिक सदस्य के असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहायता कराया जाएगा। एसवीसीटी से जुड़े हुए सभी सदस्य इस तरह का आर्थिक मदद सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में धनराशि भेजकर करेगें। एवं कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत एसवीसीटी के वैधानिक सदस्य की पुत्री के विवाह में आर्थिक सहायता कराया जायेगा हम सदैव पारदर्शी व्यवस्था एवं सेवा भाव के लिए दृढ़संकल्पित हैं। इसके साथ साथ एसवीसीटी से जुड़े हुए सभी सदस्य वर्ष में सिर्फ एक बार 100 रूपए सीधे "समाज विकास चैरिटेबल ट्रस्ट" के खाते में दान करेंगे। ट्रस्ट के खाते में प्राप्त दान राशि से देश में मेधावी गरीब/विकलांग/अनाथ छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क व कॉपी किताब की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग संस्थान की व्यवस्था, यदि कोई गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में उचित इलाज नहीं करा पा रहा है तो सीधे हॉस्पिटल को इलाज खर्च देने की व्यवस्था, गरीब बस्तियों में कम्बल वितरण, गरीब बस्तियों में कपड़ा वितरण, विकलांग बच्चों के लिए उपरकण व रोजगार हेतु आर्थिक मदद, अनाथ बच्चों के रोजगार हेतु आर्थिक मदद, वक्षारोपण, आवश्यकतानुसार कैंप लगाकर शुद्ध पेंय जल व भोजन वितरण इत्यादि किया जायेगा।
कम से कम 10 लाख व्यक्ति पुरे देश में कम से कम हर परिवार को एक व्यक्ति एसवीसीटी का सदस्य जरूर बनें ताकि टीम के किसी भी वैधानिक सदस्य की असामयिक मृत्यु होने पर टीम के शेष अन्य सभी सदस्यों द्वारा सीधे उसके आश्रित के खाते में धनराशि भेजकर 50 लाख रूपए की आर्थिक मदद की जा सकें। इसके साथ साथ ट्रस्ट में प्राप्त धनराशि दान धनराशि से जरूरतमंद मेधावी छात्रों/अनाथ बच्चों / विकलांग बच्चों / गरीब बस्तियों में रहने बाले लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, कपड़ा की व्यवस्था कर मदद किया जायेगा। हर घर एसवीसीटी योजना' को साकार करना है।
देश का प्रत्येक परिवार एसवीसीटी का सदस्य बनें और परिवार की भांति हर सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आएं यही हमारा अंतिम लक्ष्य है।
सम्पूर्ण भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी समाज के लोग समाज विकास चैरिटेबल टीम के सदस्य बन सकते है। देश में कार्यरत 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष आयु तक के सभी नागरिक जो भारत देश के निवासी हो। सदस्य वन सकते है।
1. किसी भी विद्यालय/कॉलेज/ मदरसा/मीडिया/हॉस्पिटल/कंपनी/दुकान इत्यादि में प्राइवेस जॉब करने वाले समस्त शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, नर्स, कंपाउंडर डॉक्टर, इंजीनियर, मीडियाकर्मी, मुंशी, एडवोकेट या कोई अन्य कर्मचारी, अधिकारी सदस्य बन सकता है।
2. व्यवसाई, किसान, मजदूर, गृहिणी, छात्र/छात्राएं सदस्य बन सकते हैं।
3. भारत देश का निवासी हो और जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष आयु तक हो
समाज विकास चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 04 अप्रैल 2025 ई० को समाज के उच्च पदस्थ से लेकर अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक / शैक्षिक/न्यायिक / समाजिक राहत पहुंचाने के लिए हुई है।
4. समस्त सरकारी विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर एवं अधिकारी स्वेच्छा से एसवीसीटी की सदस्यता ले सकेत हैं। वित्तविहीन विद्यालय/कॉलेज/ मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक एसवीसीटी की सदस्यता ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, अधिकारी, डॉक्टर एवं इंजीनियर एसवीसीटी की सदस्यता ले सकते हैं। किसान, मजदूर, व्यवसाई, कारीगर, गृहिणी छात्र/छात्राएं भी एसवीसीटी की सदस्यता ले सकते हैं। एसवीसीटी की सदस्यता हेतु भारत देश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। सदस्यता प्राप्त करने की उम्रसीमा 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक रहेगा जबकि एक बार सदस्य बन जानेके उपरांत 60 वर्ष उम्र तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति है। सदस्यों की 60 वर्ष उम्र पूरा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी। समस्त नियमों व शर्तों के अनुसार वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म Samagrikas.com भरके सदस्यता लिया जा सकता है। समस्त सदस्यों को वार्षिक 100 रूपए "समाज विकास चैरिटेबल ट्रस्ट" SVCT को दान देना अनिवार्य है।
5. हर वर्ष ट्रस्ट को 100 रूपए वार्षिक दान देने के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अर्थात SVCT की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट को वार्षिक दान दिए 1 वर्ष पूरे होने के बाद 20 दिन के अंदर वार्षिक दान देकर अपने प्रोफाइल में ट्रांजेक्शन स्क्रीन शॉट अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु अधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप/टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि आपके वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
7. यदि SVCT के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुखद निधन हो जाता है तो SVCT से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग के रूप में भेजेंगे। आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग सदस्य की संख्या के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने का अधिकार संस्थागत मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
8. समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 8 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरिएड 8 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 30 अगस्त की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
9. वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य है एवं लॉक इन पीरियड के बाद कुल 90% सहयोग करना अनवार्य है। सदस्यता से लेकर मृत्यु तिथि तक 2 वर्ष से अधिक समयांतराल की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व के बीच हुए कुल सहयोग का 90 प्रतिशत होना चाहिए।
10. SVCT द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पालाइन नंबर ३८८०३९८५) जारी किया गया 962114-1382 है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है एवं तकनीकी सहायता प्राप्त किया जा सकता है।
11. संस्थापक मंडल वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगें अपने स्तर से परीक्षण करने व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगें। कोई भी सदस्य / नॉमिनी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगां, बल्कि टीम द्वारा वैधानिकता के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर नैतिक रूप से आर्थिक सहयोग कराने का प्रयास किया जाएगा।
12. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि को वापस कराने की गांरटी टीम नहीं लेगी किन्तु वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।
13. यदि किसी सदस्य द्वारा बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसे स्थिति में लगातार 8 माह सहयोग करके और 8 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।
14. सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।
15. यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही खुद सदस्य की हत्या की है तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जायेगा। ऐसे परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
16. SVCT सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।
17. कोई भी सदस्य SVCT के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना साक्ष्य या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
18. SVCT के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य अभद्र व्यवहार करते हुए या SVCT विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
19. ट्रस्ट को दिए गए वार्षिक 100 रूपए दान से निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जायेगा।
A. वेबसाइट के निर्माण और सचांलन में
B. ऐप बनवाने और संचालन में
C. जिला और प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु
D. जिला और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में
E. दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में
F. प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में
G. समय समय पर नई तकनीकी लाने में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ साथ आसान बन सके।